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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) गुरुवार को दरभंगा जिले के आंबेडकर छात्रावास पहुंचे। प्रशासन की आपत्ति के बावजूद भी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) छात्रावास पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस मामले के बाद अब प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में आए दिन अलग-अलग पार्टियों के बड़े नेताओं का बिहार आना-जाना लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) गुरुवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान आंबेडकर छात्रावास जाने के दौरान पुलिस ने काफी देर तक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को रास्ते में ही रोके रखा। राहुल गांधी कुछ देर ततक तक तो कार्यक्रम स्थल से पहले अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। लेकिन फिर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने वह अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही आंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के पहुंच गए। बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले के आंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बिना प्रशासन की अनुमति के पहुंचे। इस दौरान ‘शिक्षा, न्याय संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ और 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की है।

🔹 मामला क्या था?

1. अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति प्रवेश और कार्यक्रम:

  • राहुल गांधी(Rahul Gandhi) 15 मई 2025 को दरभंगा दौरे पर थे, जहां उन्होंने “शिक्षा न्याय संवाद” कार्यक्रम के तहत अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों से मुलाकात की।
  • लेकिन प्रशासन ने उन्हें टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी थी, छात्रावास में नहीं।
  • इसके बावजूद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अंबेडकर छात्रावास जाकर छात्रों से बातचीत की, जिसे प्रशासन ने अनुमति का उल्लंघन और सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के रूप में देखा।
  • इस पर दरभंगा प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

2. संसद परिसर में झड़प को लेकर एक और एफआईआर:

  • इसी दिन दिल्ली में संसद परिसर में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच झड़प हुई।
  • आरोप है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीजेपी सांसदों से धक्का-मुक्की की और उकसाने वाले बयान दिए।
  • इस पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

प्रशासन ने दर्ज किया केस

इस मामले में दरभंगा जिला प्रशासन ने एक बयान जारी करते हुए कहा, “पहली प्राथमिकी जिला कल्याण अधिकारी द्वारा लहेरियासराय थाने में दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि आंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए यह आयोजित किया गया।” वहीं दूसरी प्राथमिकी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। बता दें कि एक प्राथमिकी में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं 100 से अधिक अज्ञात पार्टी सदस्य भी जांच के दायरे में हैं।

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